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राहत देने का खाका तैयार, आदेश का इंतजार

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शाहजहांपुर। शासन स्तर से जनपद को कोरोना मुक्त पाए जाने पर ग्रीन जोन में शामिल किए जाने के बाद प्रशासन उन सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल कराने की तैयारी में जुट गया है, जो लॉकडाउन के पहले चरण से बंद हैं। इसके तहत ग्रीन जोन में शामिल पड़ोसी जनपद हरदोई और लखीमपुर खीरी के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने के साथ बंद पड़े सैलून और अन्य गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने की उम्मीद है। सोमवार से यह सभी सेवाएं शुरू कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश सरकार से दिशा निर्देश मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच, परिवहन निगम प्रबंधन ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिले की सीमा के अंदर और ग्रीन जोन में शामिल पड़ोसी जनपदों तक रोडवेज बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर ली है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन की सूची में जनपद को भी शामिल कर लिया है क्योंकि यहां पिछले 28 दिन से कोरोना पाजिटिव का कोई नया केस सामने नहीं आया है। इस बारे में शासन स्तर से भी प्रशासन को अधिकृत सूचना मिल चुकी है कि जनपद ग्रीन जोन मेें आ गया। केंद्र सरकार की गाइड लाइन में लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन के लोगों को सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधा के साथ निजी वाहनों से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक आवागमन में छूट दी है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया गया तो लोग न केवल जिले के अंदर बल्कि पड़ोस के उन जनपदों तक रोडवेज बसों से यात्रा कर सकेंगे, जो कोरोना संक्रमण से सुरक्षित होने के कारण ग्रीन जोन मेें आ गए हैं।
आसपास के ग्रीन जोन वाले जिलों को चल सकती हैं बसें
ऐसा होने पर जनता कर्फ्यू के बाद से सुनसान पड़े रोडवेज स्टेशन का सन्नाटा टूटेगा। बता दें कि परिवहन निगम के स्थानीय डिपो में निगम और अनुबंधित श्रेणी की लगभग 125 बसें हैं। इनमें से लगभग 50 बसें जलालाबाद, फर्रुखाबाद, पुवायां, बंडा, मैलानी, पलिया, मोहम्मदी, गोला और लखीमपुर खीरी रूट पर चलती हैं। इन मार्गों पर सोमवार से 50 फीसदी यात्री लेकर रोडवेज बसें चलने की उम्मीद है। परिवहन निगम के स्टेशन प्रबंधक संजीव निगम ने बताया कि जिन मार्गों के खुलने की संभावना बनी है, उन सभी रूट की बसों का सैनिटाइजेशन कराकर उन्हें चलाने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन बसों का संचालन तभी शुरू होगा, जब निगम मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे।
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नगरीय क्षेत्रों में नहीं खुलेंगे बाजार
महानगर समेत जिले के अन्य नगर निकायों में किराना, मेडिकल, कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक आदि की दुकानों पहले से खुल रही हैं। अब ग्रीन जोन में आने वाले नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दूरी के पालन से जुड़ी शर्तों के साथ हेयर कटिंग सैलून, देशी-अंग्रेजी शराब, पान मसाला आदि की दुकानें भी खुलेंगी। खास यह है कि ग्रीन जोन के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है। मतलब यह है कि महानगर समेत जिले के अन्य सभी नगरीय क्षेत्रों में कपड़ा, जनरल स्टोर, रेडीमेड वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन आदि से जुड़ी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को लॉकडाउन खत्म होने तक इंतजार करना होगा।
ओपीडी खुलने से इलाज मिलना होगा आसान
अभी तक मरीजों की भीड़ रोकने के लिए न केवल सरकारी अस्पतालों बल्कि निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम पर ओपीडी खोलने पर प्रतिबंध लागू रहा। सामान्य मरीजों को केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं देने की अनुमति रही, लेकिन सोमवार से प्राइवेट क्लीनिक और अस्पतालों में ओपीडी खुलने से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को आसानी से इलाज मिलने लगेगा।
इन सभी क्षेत्रों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
महानगर सहित जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं, शॉपिंग माल, होटल, रेस्त्रां, सिने प्लेक्स, जिम, धार्मिक स्थल आदि लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। किसी भी ऐसे इनडोर अथवा आउटडोर आयोजन को भी इजाजत नहीं मिलेगी, जहां लोगों का जमावड़ा होने की संभावना हो।
निजी वाहनों में बैठ सकेंगे सीमित लोग
विशेष परिस्थितियों मेें जिले से प्राइवेट वाहनों के जरिए बाहर जाने वालों को लॉकडाउन अवधि में ई-पास लेना अनिवार्य होगा। ट्रैवल एजेंसी संचालकों के अनुसार अभी तक ई-पास वाले फोर व्हीलर वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो लोगों के बैठने की अनुमति है, लेकिन ग्रीन जोन में परिवहन विभाग के स्तर से कार, कैब में चालक के अतिरिक्त दो से अधिक लोगों के बैठने की अनुमति मिलने की संभावना है।
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जनपद ग्रीन जोन में बना रहे तो बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से आवागमन हो रहा है, उसे देखते हुए परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगेगी। सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय पहले से खुल रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में जन सामान्य को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने केवल ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइड लाइन जारी की है, उस पर प्रदेश सरकार के स्तर से दिशा निर्देश मिलने पर तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी रियायत दी जा सकती है।
- इन्द्र विक्रम सिंह, डीएम
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ग्रीन जोन के लिए शासन स्तर से जो गाइडलाइन प्राप्त होगी, पुलिस प्रशासन की ओर से उसका अनुपालन कराया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कुछ चीजों में छूट मिलने की संभावना है।
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- डॉ. एस चिन्नप्पा, पुलिस अधीक्षक
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