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Shahjahanpur News: जलकर और गृहकर के नोटिस में खामियों को लेकर बढ़ी नाराजगी

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जलालाबाद नगर पालिका परिषद। संवाद
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जलालाबाद। शासनादेश का हवाला देते हुए नगर पालिका परिषद की ओर से जलकर और गृहकर में वृद्धि करके जन सामान्य को जारी किए गए नोटिसों में कई विसंगतियां हैं। बड़ी संख्या में गलियों में एक-दो कमरों वाले छोटे मकानों में निवास करने वालों को मुख्य मार्गों के किनारे बड़े मकानों में रहने वालों के समान कर अदायगी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कर निर्धारण में क्षेत्र वार सर्किल रेट को पूरी तरह नजरअंदाज कर मनमानी रकम की वसूली के लिए नोटिस भेजे जाने से लोग खासे खफा हैं।
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खास यह है कि तमाम ऐसे मकान मालिकों को भी कर वसूली के नोटिस भेजे गए हैं, जिन्होंने आबादी क्षेत्र के बाहर कई मार्गों के किनारे मकान बना लिए हैं और वहां तक नगरपालिका पथ प्रकाश, पेयजल और सफाई आदि जन सुविधाएं नहीं पहुंचा सकी है। ऐसे लोग बढ़े हुए करों के दायरे में शामिल कर लिए जाने से नाराज हैं।
हालांकि, ईओ का तर्क है कि कर निर्धारण से पहले अखबारों में विज्ञापन के जरिये सूचना देकर आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन उस दौरान किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नही कराई। जन सामान्य का कहना है कि अखबार के बजाय पूरे नगर में मुनादी करानी चाहिए थी ताकि सभी को कर बढ़ाए जाने की जानकारी हो जाती। फिलहाल, नगर के 25 वार्ड में अभी केवल 16 वार्ड के लोगों को नई दर से कर अदायगी के नोटिस जारी किए गए हैं।
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करों में वृद्धि को लेकर जन सामान्य की बात
गांधीनगर निवासी सोनू के अनुसार वह काफी पुराने मकान के सिर्फ एक कच्चे कमरे में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता राजेंद्र शर्मा के नाम 5509 रुपये के टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। आंबेडकरनगर के विजय कुशवाहा के अनुसार उनके चाचा बृजेंद्र पाल के नाम मोहल्ले में एक प्लाॅट है। चाचा हरियाणा के पानीपत में परिवार सहित रहकर मेहनत-मजदूरी करते हैं, लेकिन नगर पालिका ने खाली प्लाॅट पर 3718 रुपये भवन कर लगा दिया। नबीनगर वार्ड के राम प्रकाश ने बताया कि घर के पास अपने खेत में सब्जी उगाते हैं, लेकिन पालिका ने मकान के साथ खेत को मिलाकर 3780 रुपये टैक्स जमा करने के दो नोटिस भेज दिए। डाॅ. रूपक गुप्ता ने बताया कि बरेली हाईवे पर स्कूल और उसी परिसर में बनाए गए आवास में रह रहे हैं। पास के प्लाॅट में टिन शेड डाल दी है, जिसमें शादी-बरात के कार्यक्रम होते हैं। वहां तक बिजली, सफाई, पेयजल और कूड़े के उठान आदि की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद पालिका ने 1.60 लाख रुपये टैक्स का नोटिस भेज दिया।
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शासनादेश के तहत पालिका की सीमा में नौ मीटर चौड़ाई तक के रास्ते पर जो भी मकान हैं उन पर 55 पैसे प्रति वर्ग फुट, दो मंजिल होने पर उसका दो गुना कर लगाया गया है। खाली प्लाट या खेत पर दस पैसे प्रति वर्ग फुट कर निर्धारण किया गया, जबकि व्यावसायिक भवनों के कर की दरें अलग लगी हैं। सर्वे कार्य गूगल मैप के जरिये किया गया है। शिकायतों पर दोबारा सर्वे कराया जाएगा।
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-एचएन उपाध्याय, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद जलालाबाद
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