राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के अब तक चिह्नित 3.96 लाख
परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम के
तहत जिले को खाद्यान्न के आवंटन में हुए संशोधन के अंतर्गत एपीएल श्रेणी के
पीले राशन कार्ड धारकों को मार्च में केवल मिट्टी का तेल दिया जाएगा।
नवागत
जिला आपूर्ति अधिकारी विजय प्रभा ने बताया कि पात्र परिवार श्रेणी के
ऑनलाइन आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा
अधिनियम के दायरे मेें 3.96 लाख परिवार लाए जा चुके हैं। इसी श्रेणी में 80
हजार आवेदन और प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। खाद्यान्न
आवंटन की नई व्यवस्था के अनुरूप चयनित पात्र गृहस्थियों को दो रुपये किलो
की दर से 3.5 किलो गेहूं और तीन रुपये किलो की दर से 1.5 किलो चावल प्रति
यूनिट दिया जाएगा।
डीएसओ के अनुसार बीपीएल श्रेणी के सफेद राशन कार्ड
धारकों को चालू माह में मिट्टी के तेल के साथ चीनी का नियमित वितरण किया
जाएगा। साथ ही अंत्योदय श्रेणी के गुलाबी राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह
35 किलो खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी का तेल पूर्व निर्धारित दरों पर दिया
जाएगा।