शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार-तृतीय ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
कलान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2022 को उसकी 14 वर्षीय बेटी परौर तिराहे पर मिर्च के पकौड़े लेने आई थी। इस दौरान कलान निवासी रम्पत उर्फ सुभाष कश्यप ने बेटी को बहलाया और अपने घर ले गया। घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो रम्पत ने जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता रोते हुए घर लौटी और मां को आपबीती बताई। इसके बाद मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने रम्पत के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी पाया गया। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रम्पत को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।