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नाबालिग से दुष्कर्म में 12 साल की सजा

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शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वागव ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के अनुसार 28 जुलाई 2018 को थाना कटरा में तहरीर देकर एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि लगभग दो साल पहले उसकी बेटी घर से लापता हो गई थी। कुछ समय बाद पता चला कि बरेली के फरीदपुर के गांव भगवानपुर फुलवा निवासी रामकृष्ण उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। वादी की तहरीर के आधार पर रामकृष्ण के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 एवं पॉक्सो में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। 29 जुलाई 2018 को पीड़िता का जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया गया। अपर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील दीप कुमार गुप्ता के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने रामकृष्ण को दोषी पाया। उसे 12 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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