संतकबीरनगर। जनपद में नए शिक्षा सत्र एक अप्रैल से अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके स्कूली वाहन छात्रों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए नहीं चल सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। स्कूलों को भी इसके लिए चेतावनी दी जा चुकी है। जांच के दौरान पकड़ में आने पर निर्धारित आयु पूरी कर चुके स्कूली वाहनों एवं उनके संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नए शिक्षा सत्र में जिला प्रशासन स्कूली छात्रों के आवागमन एवं स्कूल वाहन संचालन के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व में ही एआरटीओ की तरफ से लगभग 150 अनफिट वाहनों की सूची तैयार करके जनपद के सभी थाना को उपलब्ध करा दिया था। इससे वाहनों को पकड़कर कार्रवाई करने में आसानी हो जाए।
इसके साथ ही डीएम की तरफ से भी सड़क सुरक्षा की बैठक में स्कूल वाहनों के संचालन को लेकर एआरटीओ को आदेश दिया गया था। शासन से भी स्कूली वाहनों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, जिसका असर जनपद स्तर पर भी देखने को मिल रहा है।
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि किसी भी सूरत में अनफिट स्कूल वाहनों से छात्र स्कूल नही जाएंगे। एक अप्रैल के बाद से अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके स्कूल वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाया जाएगा। जो भी ऐसे वाहन जांच में मिलेंगे, उनके साथ ही वाहन का संचालन कराने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।