संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को देखकर अश्लील हरकत के अपराध का दोषी पाए जाने पर दोषी विजय को दो वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि थाना धनघटा क्षेत्र के वादी मुकदमा ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी लड़की 23 फरवरी 2016 को शाम 7 बजे अपने गांव के पश्चिम मकान पर लकड़ी लेने जा रही थी। उसी समय गांव का आरोपी लड़की को देखकर अश्लील बातें और फब्तियां कसने लगा। छेड़खानी की नीयत से आगे बढ़ने लगा। लड़की भाग कर घर आई और बताई। घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 7 माह 18 दिन थी। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में आरोपी ने आरोप से इंकार किया। कोर्ट में वादी मुकदमा व पीड़िता सहित साक्षियों ने अभियोजन साक्षी के कथन का समर्थन किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा अश्लील हरकत का प्रयोग करने का दोषी पाए जाने पर थाना धनघटा क्षेत्र निवासी विजय को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।