संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के चलते मारपीट के एक मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन का कारावास भुगतना होगा।
मामला बखिरा थाना क्षेत्र के बौरब्यास गांव का है। गांव निवासी पंडोही गुप्ता ने 28 फरवरी 2006 को थाने में तहरीर देकर गांव के जनार्दन यादव और ध्रुप यादव पर मारपीट, गाली और धमकी देने का आरोप लगाया था। आरोप था कि 20 जनवरी 2006 को दोनों ने उनके साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
विवेचक उपनिरीक्षक विनय कुमार पाठक ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की पैरवी के बाद 29 अक्तूबर को सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा की सजा सुनाई।