संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन व शिकंजा अभियान के तहत मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन और मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 19 दिसंबर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने थाना मेंहदावल पर पंजीकृत अभियोग मामले में अभियुक्त चुलचुल उर्फ रामसिंह पुत्र शोथिल, मोती पुत्र शिवबालक, सुखराम पुत्र रामरुदल, जितेन्द्र पुत्र मोती निवासीगण भिटिया कला को जुर्म स्वीकार करने पर प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड भुगतान न किए जाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।