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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष सजा, तीन हजार रुपये का दंड भी

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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष सजा, तीन हजार रुपये का दंड भी
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के भाई ने 22 जनवरी 2017 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी बहन शौच के लिए जा रही थी कि गांव का रहने वाला संतोष ने बहन के साथ छेड़छाड़ किया व मना करने पर मारा पीटा। शोर पर गाव के लोगों को देखकर भाग गया। मामले में खलीलाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। विशेष लोक अभियोजक अभिमन्यु पाल ने बताया की अभियोजन के तरफ से आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने आरोपी को तीन वर्ष की कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है।
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