संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी पर मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाए रखने व व्यक्तिगत बंधपत्र रिहा किया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय सीजे(जेडी) जेएम की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त गजधर चौहान, अशोक कुमार, रंगीलाल निवासी मड़िया मड़पौना को मुकदमा उपरोक्त में 20-20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान राशि के दो-दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष 15 दिन के अंदर निष्पादित करने का आदेश दिया। संवाद