संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के चलते चोरी की संपत्ति प्राप्त करने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने 28 अक्तूबर को अभियुक्त छेदी प्रसाद को जेल में बिताई अवधि की सजा और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
बखिरा निवासी नागेश कुमार ने 17 सितंबर 2006 को छेदी प्रसाद निवासी कस्बा बखिरा के खिलाफ बर्तन चोरी के संबंध में तहरीर दी थी। इसके आधार पर बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक घनश्याम शर्मा ने की। साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
मुकदमे में पैरवी के बाद अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।