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Sant Kabir Nagar News: बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति का आदेश

Mon, 08 Dec 2025 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आदेश पारित करते हुए वादी को 1,94, 040 रुपये दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 60 दिन के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
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ग्राम अनई निवासी राजीव कुमार यादव पुत्र राम नरायन यादव ने अपने अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि वह ट्रक वाहन के पंजीकृत स्वामी हैं। उसका बीमा दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा प्रीमियम 27 जनवरी 2022 से 26 जनवरी 2023 तक के लिए किया था। बीमा पालिसी में ट्रक से कोई दुर्घटना या किसी भी प्रकार की हुई क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व कंपनी ने लिया था।
पीड़ित का ट्रक 16 अगस्त 2022 को 7:30 बजे थाना रानी पतरा पूर्णिया बिहार में ट्रांसफर से टकरा गया था। बिजली निगम काे 1,94040 रुपये की क्षति हुई। बिजली निगम ने ट्रक को सीज कर दिया। पीड़ित ने निगम में रुपये जमा कर कोर्ट से ट्रक को रिलीज कराया। पीड़ित परिवादी ने घटना की सूचना दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी। किंतु बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति नहीं की।
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जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बैंक रोड गोरखपुर जरिए शाखा प्रबंधक को आदेश दिया है कि वह पीड़ित परिवादी को एक लाख चौरानवे हजार चालीस रुपये मय दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से सितंबर 2022 से अंतिम भुगतान की तिथि तक साठ दिन के अंदर पीड़ित परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च साठ हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया गया है।
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