संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के तहत न्यायालय सीनियर डिवीजन ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़ित सुभद्रा पत्नी प्रेमचंद्र निवासी बरगदवा थाना बखिरा ने अभियुक्त चंद्रकेश मिश्र बरगदवा खुर्द थाना बखिरा के खिलाफ तहरीर देकर कहा कि आरोपी उसे मारपीट, गाली गलौज व धमकी दी गई। इस पर बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई।
विवेचक चिंतामणि सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। संवादߐ