संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने विधि विरुद्ध जमाव करके दंगा करते हुए अवैध हथियार से लैस होकर प्राण घातक हमला व जानमाल की धमकी के मामले में आरोपी प्रदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
खलीलाबाद कोतवाली पुलिस को पीड़ित पीर मोहम्मद पुत्र शोहरत अली निवासी बरदहिया बाजार ने प्रार्थना पत्र दिया कि 28 नवंबर 2025 को रात 11:30 बजे उसका भतीजा जान मोहम्मद पुत्र सदा हुसैन आवश्यक कार्य से कसैला स्थित पेट्रोल पंप पर गया था। गांव के प्रियांशु सिंह, श्रेयांश पांडेय, निखिल, प्रदीप और दो अज्ञात लोगों ने जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वे गांजा स्मैक का व्यापार करते हैं। उसके भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। जान मोहम्मद घायल हो गया और उसकी आंत फट गई। इलाज के दौरान 3 दिसंबर 2025 को उसकी मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ।
आरोपी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया। सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने दुर्गा नगर गाेशाला मार्ग बरदहिया बाजार निवासी प्रदीप कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।