संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने किशोरी का हाथ पकड़ कर उसका दुपट्टा खींचते हुए छेड़खानी के मामले मेंं दोषी मुहम्मद रईस को दो वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
पीड़िता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में 28 दिसंबर 2017 को प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने गांव से कोचिंग सेंटर बंजरिया आती-जाती है। शहर स्थित एक विद्या मंदिर में कक्षा 11 की छात्रा है। स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय बरदहिया बाजार का आरोपी बाइक से अपशब्द का प्रयोग करते हुए अश्लील हरकत करता है। 28 दिसंबर 2017 को सुबह 9:30 बजे जैसे ही आजाद चौक से आगे हुई। वह बाइक से ओवरटेक करके छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर बाइक लेकर भाग गया। रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के उपरांत पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही तथा पांच अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने कोतवाली खलीलाबाद बरदहिया बाजार निवासी मोहम्मद रईस को दोषी करार दिया। उसे दो वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।