संतकबीरनगर। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 द्वारा 10 हजार से लेकर 25 हजार तक के स्टांप शासन द्वारा बंद कर दिए गए हैं।
अब यह मान्य नहीं होंगे, किसी के पास भी इस तरह के स्टांप हो तो वह 31 मार्च तक उनका प्रयोग कर लें या फिर वापस कर दें। उन्होंने बताया कि इसके लिए निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश (51वां संशोधन) नियमावली, 2025 लागू की गई है। यह अधिसूचना 11 मार्च को प्रकाशित की गई है।
इसके बाद अगर किसी ने 10 हजार से 25 हजार रुपये मूल्य-वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टांप पत्र खरीदे तो वह मान्य नहीं होंगे।
11 मार्च से पूर्व क्रय 10 से 25 हजार मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टांप पत्रों का प्रयोग तथा वापसी 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेगी, इसके बाद स्टांप पेपर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संवाद