संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही दस हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। अदा करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
किशोरी के पिता ने तहरीर दिया कि 24 जनवरी 2014 को शाम सात बजे थाना दुधारा अंतर्गत एक गांव के एक व्यक्ति अपने सह आरोपी के साथ मिलकर पुत्री को उसकी सहमति के बिना बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
जबरन किशोरी को अपने घर पर एक माह से अधिक समय तक रखा। मामले में थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ था।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मामले में अभिलेखीय साक्ष्य और पक्षों की बहस को सुनी।
सुनवाई के बाद दोषी अशोक कुमार निवासी ग्राम लड़नपुर मजरा आशोपुर थाना अलीगंज जनपद आंबेडकरनगर को सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।