इंसपेक्टर धनघटा आर डी मौर्या ने बताया कि राकेश उर्फ गुडडू पाल के विरुद्व पहला मुकदमा उस समय दर्ज हुआ था, जब वह वर्ष 1989 में गांव के एक शख्स को मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिए थे।
इसके अलावा दलित उत्पीडन, गैगेस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। 19 दिसंबर 2006 को गांव के निवासी भाष्कर पाल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुडडू पाल समेत पांच लोगो के विरुद्व हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ था।
आगे बताया कि कुल दस मुकदमे दर्ज है। गुडडू पाल की अंबेडकरनगर में हत्या किए जाने की सूचना मिली है।