संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की अदालत ने आपराधिक षड्यंत्र कर विदेश भेजने के नाम पर 55 हजार रुपये ठगी के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद आरोपियों अहमद उर्फ अहमदुल्ला और उसका मित्र मो. खालिद के विरुद्ध थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा मगहर चूड़ी फरोश निवासी जमाल अहमद ने 12 सितंबर 2024 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसे और उसके भाई अहमद अली से मगहर तिवारी टोला निवासी अहमद उर्फ अहमदुल्ला और उसका मित्र मो. खालिद निवासी डूफेडिया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ने षड्यंत्र कर विदेश भेजने के नाम पर 55 हजार रुपये ऑनलाइन अपने खाते में ले लिए। इसके बाद न वीजा दिलाया और न ही विदेश भेजा।
अब आरोपी रकम भी वापस नहीं कर कर रहे हैं। मांगने पर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। स्थानीय थाना व एसपी को सूचना देने के बावजूद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। संवाद