संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बोलेरो मैक्सी ट्रक के डीलर व निर्माता कंपनी के द्वारा विक्रय किए गए खराब बोलेरो वाहन को वापस लेने तथा नया वापस न देने की स्थिति में उसकी संपूर्ण कीमत रुपये 8.45 लाख क्रय करने की तिथि 26 मई 2022 से 10 फीसदी ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
हैंसर बाजार के सोनाड़ी गांव निवासी आस्था इंटरप्राइजेज के मालिक धर्मेंद्र कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने होरा मोटर्स खलीलाबाद से दिनांक 26 मई 2022 को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एक सीएनजी बोलेरो मैक्सी ट्रक इंडसइंड बैंक खलीलाबाद से फाइनेंस कराकर 8,45,196 रुपये में क्रय किया। उक्त वाहन को जब वह घर ले गए तो अगले दिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। धक्का देकर किसी तरह उसे आगे बढ़ाया। कंपनी से इंजीनियर आए परंतु उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। वह उसे बस्ती स्थित सर्विस सेंटर पर भिजवाए। एक सप्ताह बाद वाहन मरम्मत होकर आने के बाद भी समस्या बरकरार रही। थक-हार कर न्यायालय के शरण में आना पड़ा।