संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की अदालत ने धनघटा थानाध्यक्ष को महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में चचेरे देवर पर केस दर्ज करने का आदेश दिया।
थाना धनघटा क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि चचेरा देवर उसपर गलत निगाह रखता है। आरोप है कि 8 जून 2025 को भोर में करीब 4 बजे वह शौच के लिए गई थी। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी। पति ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपशब्द कहते हुए मारते-पीटते हुए उसे और पति को जान माल की धमकी दी। स्थानीय थाने व एसपी को सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष धनघटा को महिला के चचेरे देवर पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। संवाद