संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिनव त्रिपाठी की अदालत ने चार पहिया वाहन (कार) को ओवरटेक करने के मामले में रामनाथ व तीन अज्ञात के विरुद्ध थानाध्यक्ष महुली को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना महुली अंतर्गत ग्राम सकरैचा निवासी अजीत कुमार ने अधिवक्ता योगेंद्र यादव के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने घर से तीन फरवरी 2026 को सायं चार बजे कार से नाथनगर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में नाथनगर काली जगदीशपुर रोड पर नहर के पास थाना महुली के ग्राम पीडि़या निवासी रामनाथ तीन अज्ञात साथियों के साथ कार से उसके पीछे-पीछे चल रहे थे और ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ कर कार रोक कर अपशब्द कहते हुए मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत रामनाथ व तीन अज्ञात के विरुद्ध थानाध्यक्ष महुली को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।