संतकबीरनगर। माचिस की डिब्बी में दो तीली कम होने का एक रोचक मामला जिला उपभोक्ता फाेरम में जा पहुंचा। फोरम ने दो तीली का दाम 10 पैसे क्रय करने की तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 20 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामला होम लाइट्स के आईटीसी लिमिटेड कंपनी का है। मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फाेरम में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने 15 अक्तूबर 2023 को होम लाइट्स कंपनी का एक माचिस गोरखल मोहल्ले में स्थित अमृत किराना स्टोर से दो रुपये में क्रय किया। दुकानदार ने नया पैकेट खोलकर एक डिब्बी माचिस दिया था। दुकानदार ने पूछने पर बताया था कि इसमें 42 तीलियां होती हैं, परंतु गिनती करने पर दो तीली कम थी।
शिकायत करने पर दुकानदार ने दूसरी माचिस के डिब्बी को खोलकर स्वयं गिना, जिसमें भी दो तीली कम थी। उपभोक्ता ने मामले को जिला उपभोक्ता फाेरम में दाखिल किया। आईटीसी कंपनी लिमिटेड के पक्षकार उपस्थित होकर अपने निर्माण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए तथा दो तीली कम होने की बात से इंकार करते रहे।
जिला उपभोक्ता फाेरम के अध्यक्ष व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व पक्षकारों के बहस को सुनने के उपरांत आईटीसी कंपनी को अनुचित व्यापार कर उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचाने का पर्याप्त आधार मानते हुए निर्माण कंपनी को उत्तरदायी माना।