संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने वाहन दुर्घटना में हुए मरम्मत व्यय का भुगतान न करने पर बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को 1.61 लाख रुपये साठ दिनों के भीतर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के कुश्फर उर्फ उर्दहया गांव निवासी अनूप कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि उनका चार पहिया वाहन 11 मार्च 2023 को दुर्घटना ग्रस्त हो गया।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को सूचना देने के उपरांत उन्होंने अपने वाहन का मरम्मत कराया, जिसमें एक लाख 61 हजार 114 रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी के द्वारा मरम्मत व्यय का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर उन्होंने न्यायालय में वाद दाखिल किया।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मरम्मत में व्यय 1,61,114 रुपये साठ दिनों के भीतर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। मुकदमा खर्च व वाद व्यय के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।ट