संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की अदालत ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट देकर रुपये हड़पने व ठगी के मामले में बैंक के खाता धारक व अन्य के खिलाफ कोतवाल को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद के ग्राम बरी निवासी अनिल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 6 नवंबर 2025 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि कुशल कारीगर है। उनकी एक व्यक्ति से बात हुई। उसने एक नंबर दिया।
उस पर बात होने पर उस व्यक्ति ने धनबाद झारखंड का पता दिया। वहां 12 अक्टूबर को पहुंचने पर बताया गया कि उसे जॉर्डन भेजा जाएगा। कुल खर्च 50,000 रुपये बताया। कार्यालय में लगे बैंक के फोन पे स्कैनर पर 20,000 लिया गया और 29,800 रुपये 16 अक्टूबर को फोन पे पर लिया गया।
एक टिकट दिल्ली से दुबई व दुबई से ओमान का 19 अक्टूबर का दिया गया। पीड़ित मिस्त्री टिकट को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एयरपोर्ट कर्मचारी ने बताया कि टिकट फर्जी है। आरोपियों का मोबाइल बंद है।
आरोपियों ने उसे गिरोह बनाकर जालसाजी फरेब कर उसके साथ ठगी किया है। उसने स्थानीय थाने पर व 29 अक्टूबर को एसपी को सूचना दिया। आरोपियों के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई के उपरांत बैंक के फोन पे स्कैनर धारक व अन्य के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।