मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने खलासी की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए दो के विरुद्ध थानाध्यक्ष धनघटा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे में न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि सूरज साहू का बड़ा भाई विजय प्रकाश को बुलाने अबू तालिब पुत्र गयासुद्दीन ग्राम रन्नूखा कापुरवा थाना जलालपुर जिला आंबेडकर नगर 24 सितंबर 23 को घर आया था।
कहा कि पिकअप पर खलासी के लिए दो दिन के लिए चलना है। विजय प्रकाश 24 सितंबर 2023 को पिकअप पर खलासी के लिए दो दिन के लिए रात आठ बजे घर से चला गया। 26 सितंबर को उसके भाई विजय प्रकाश की लाश थाना धनघटा के ग्राम सिरसी संतकबीरनगर के के पोखरे से बरामद हुई। सूचना पाकर परिवार सहित घटनास्थल पर गया और पोस्टमार्टम के बाद लाश का अंतिम संस्कार किया। कहा कि विजय प्रकाश की हत्या पशु तस्कर अबू तालिब तथा संजय ने मिलकर की और तालाब में फेंक दिया। अबू तालिब संजय तभी से लापता हैं। उसने घटना की सूचना थाना धनघटा पुलिस को दी पर कोई कार्रवाई न होने पर जरिए डाक रजिस्ट्री एसपी को सूचित किया। परंतु कोई कारवाई नहीं हुई।
मजबूर होकर पीड़ित भाई ने सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद पशु तस्कर अबू तालिब पुत्र गयासुद्दीन ग्राम रन्नूखा कापुरवा थाना जलालपुर, आंबेडकर नगर तथा संजय पुत्र राम बरन ग्राम नत्थू पर लौधवा थाना जैतपुर, जिला आंबेडकर नगर के विरुद्ध केस पंजीकृत करने का आदेश दिया है।