संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के तहत चोरों के गिरोह से संबंधित होने पर एक अभियुक्त को नौ माह सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत चोरी के मामले में अभियुक्त सचिन पुत्र रामचरन निवासी बरईटोला को नौ माह सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दस दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।