फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

संतकबीर नगर: मेंहदावल विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

Fri, 05 Jan 2024 10:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, संतकबीर नगर

सार

एक मामले में मेंहदावल विधायक व एक अन्य पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट गोरखपुर ने वारंट जारी किया। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने धोखाधड़ी, छल तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के एक मामले में मेंहदावल विधायक व एक अन्य पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला लगभग 25 वर्ष पुराना है। गैर जमानती वारंट जारी होने की सूचना से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

विज्ञापन


जारी वारंट में अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मिठाई लाल का धोखाधड़ी व छल-कपट करने का एक केस गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में विधायक अनिल त्रिपाठी उर्फ अनिल कुमार त्रिपाठी के अलावा आरएन सिंह भी आरोपी हैं।

विधायक व आरएन सिंह के अनुपस्थित रहने तथा बार-बार सम्मन जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने को न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है।
विज्ञापन


लोगों की निगाहें अब पुलिस और न्यायालय के अगले कदम पर टिकी हैं। आरोप है कि विधायक ने अनुसूचित जाति की भूमि को दूसरी जाति दिखाकर बैनामा कराया था। इसी मामले में पीड़ित मिठाई लाल ने केस दर्ज कराया था।

पारिवारिक सदस्य के निधन के कारण कोर्ट में समय से उपस्थित नहीं हो पाया। वारंट जारी होने की सूचना मिली है। न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा। कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात रखी जाएगी।- अनिल त्रिपाठी, विधायक, मेंहदावल

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें