संतकबीरनगर। महिला थाने की पुलिस को पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट, दहेज की मांग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि पीड़िता अर्चना ने तहरीर में बताया कि उसका विवाह 29 नवंबर 2020 को ग्राम मझौवा निवासी अजीत चौरसिया के साथ हुआ। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष ने कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया। पति अजीत, ससुर लालमन, सास राजमती, देवर रवि और जेठानी रिंका देवी उसे प्रताड़ित करने लगे। सभी ने मिलकर छह लाख रुपये अतिरिक्त लाने का दबाव बनाया और मारपीट भी की।
मायके आने पर उसने पूरी बात अपने परिजनों को बताई, लेकिन समझाकर उसे वापस भेज दिया गया। इसके बावजूद ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला। पांच फरवरी 2023 को दोबारा ससुराल जाने पर भी उसे आठ माह तक प्रताड़ित किया गया। 30 नवंबर 2025 को जब पीड़िता अपने पिता के साथ ससुराल गई, तो आरोपियों ने फिर से छह लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर पीड़िता और उसके पिता के साथ मारपीट की गई, उनके जेवर छीन लिए गए और घर से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही धमकी दी गई कि बिना पैसे के वापस आने पर उसे जलाकर मार दिया जाएगा। इसके बाद 20 दिसंबर 2025 को पंचायत कराई गई, लेकिन ससुराल पक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और बिना पैसे के पीड़िता को रखने से इन्कार कर दिया।
एसओ ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर मामले में आरोपी पति अजीत चौरसिया, ससुर लालमन, सास राजमती, देवर रवि और जेठानी रिंका देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई की जा रही है है।