संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 7,000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह साधारण कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, थाना सहजनवा जिला गोरखपुर निवासी पीड़िता की मां ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को 14 अप्रैल 2017 को प्रार्थना पत्र दिया कि 12 अप्रैल 2017 को वह अपनी 14 वर्षीय पुत्री को साथ लेकर खलीलाबाद में बाजार करने आई थी। घर जाने के लिए मेंहदावल बाईपास पर खड़ी थी कि इतने में उसके सगे जेठ का लड़का मिला और लड़की को साइकिल पर बैठा लिया।
रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर मगहर के पास बाग में दुष्कर्म किया और घर के पास लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने शब्बीर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।