- जिला जज की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला जज की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आंबेडकरनगर जनपद के हथीनाराज निवासी शैलेंद्र कुमार ने महुली थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि बड़ी बहन संयोगिता गुप्ता की शादी 21 जून 2016 को नगर पंचायत हरिहरपुर के वार्ड संख्या छह जवाहर नगर के राकेश गुप्ता उर्फ वीरू के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद उसके बहनोई राकेश, ससुर रामनाथ गुप्ता, सास कुंता देवी दहेज में रुपये की मांग करते थे और उनकी बहन को मारते-पीटते थे।
चार जुलाई 2023 को बहन के पति राकेश और सास-ससुर ने मिलकर बहन संयोगिता की मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज किया। चिकित्सीय परीक्षण में संयोगिता को कुल 20 चोटें आई थीं। जिला जज अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 अर्थदंड से लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। साथ ही दंड की आधी धनराशि में से संयोगिता की तीन बच्चियों को देने का आदेश दिया।