संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक 18 चक्का ट्रक का बनारस रिंग रोड पर दुर्घटना हो जाने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहन का बीमा धन 22 लाख 43 हजार 966 रुपये के साथ क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के दरुआ जफ्ती गांव निवासी रामचरन यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि 2 जून 2023 को उनके 18 चक्का ट्रक का चालक भरत कुमार यादव डाला, सोनभद्र से गिट्टी लदवाकर खलीलाबाद आ रहा था। जब वह रिंग रोड बनारस पहुंचा, उसी समय एक अन्य वाहन से टकरा जाने से उनका ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर सर्वेयर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा वाहन को मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर पर भेजवाने की बात कही।
वाहन के मरम्मत में 22 लाख 67 हजार 254 रुपये का एस्टीमेट बना। चोलामंडलम बीमा कंपनी ने वाहन के बीमा अवधि में रहने के बावजूद दावे को स्वीकार नही किया। वाहन का रोड टैक्स आदि बढ़ता गया। वाहन स्वामी को मजबूर होकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।