संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के 11 साल पुराने मामले में अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामला बखिरा थाना क्षेत्र के धोबहां गांव का है।
अभियोजन के अनुसार गांव निवासी उर्मिला देवी ने 18 मई 2015 को पुलिस को तहरीर देकर सुनीता देवी पत्नी तुलसीराम पर मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। विवेचक उपनिरीक्षक फखरे आलम ने साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में मंगलवार को एसीजेएम न्यायालय ने अभियुक्ता सुनीता देवी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर अभियुक्ता को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।