संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने एक व्यक्ति का गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए राम उजागिर यादव, राधेश्याम यादव, पूर्व प्रधान रविंद्र कुमार, हरिश्चंद्र यादव निवासी देवलसा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिए।
आरोप था कि 20 जून 2018 को देवलसा निवसी वीरेंद्र कुमार यादव के पिता सीता राम चार पाई पर लेटे थे। अचानक आरोपियों ने आकर उसके पिता की गला दबा कर हत्या कर दिया। चचेरे भाई हरेंद्र ने विरोध किया तो उन्हें डंडे से पीटकर घायल कर दिए। मामले में थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में दौरान विचारण पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले में गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने कहा कि मृतक सीता राम की मृत्यु के संबंध में अभियोजन पक्ष को मामले को साबित करना था जो वह साबित नहीं कर सका। संवाद