पांच हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड का आदेश
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ करने और मारपीट कर चोट पहुंचाने के दोषी युवक को पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़िता को नालसा स्कीम के तहत दस हजार रुपये प्रतिकर भी देने का आदेश दिया है।
महुली थाना अंतर्गत ग्राम की पीड़िता ने थाना महुली पुलिस को प्रार्थना पत्र दी कि नौ जून 2017 को उसकी बेटी मंदिर की तरफ जा रही थी। उसी दौरान आरोपी उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर शोर मचाने पर आरोपी के परिवार वाले आकर मारने पीटने तथा अपशब्द कहने लगे। जान से मारने की धमकी भी दिए। थाना महुली में दो आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। एक आरोपी का नाम विलोपित करते हुए विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी संतराम के विरुद्ध किशोरी से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने सुनवाई के बाद थाना महुली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकुई कोल चौबै निवासी संतराम को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष सश्रम कारावास और 5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।