संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन जेएम कोर्ट के आदेश पर दुधारा पुलिस ने छह नामजद व चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसओ दुधारा अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट को दिए अपने प्रत्यावेदन में पीड़ित नागेंद्र निवासी ग्राम अमिलहवा ने बताया कि उनके पुत्र अजीत व भांजा इंदल एक नवंबर 2025 को शाम लगभग 7:00 बजे शौच के लिए गांव के दक्षिण पुराने भट्ठे के पास गए थे। वापसी मेें जब वे संजय के घर के पास पहुंचे, तो पुरानी रंजिश में संजय गाली देने लगा।
अजीत व इंदल ने मना किया तो गुरु प्रसाद, परमात्मा, संगीता, नेहा, यशोदा देवी एक राय होकर 3-4 अन्य लोगों के साथ लाठी-डंडा लेकर पुत्र व भांजे को घेर लिया। गालियां देते हुए संजय के कहने पर लोग लाठी-डंडे से मारने लगे।
शोर मचाने पर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। मारपीट में उनके पुत्र व भांजे को काफी चोट आई। इसके बाद अगले दिन थाने पर जाकर तहरीर दी। तब पुलिसकर्मी रजनीश पाठक ने मेडिकल के लिए पर्ची बनवाकर सेमरियावां अस्पताल ले जाकर चिकित्सकीय परीक्षण करवाया। इसके बावजूद भी हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। जबकि विपक्षी की एफआईआर दर्ज कर ली गई। एसओ ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।