संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी इंद्रेश के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जमानत निरस्त कर दी।
वादी मुकदमा ने थाना महुली में तहरीर दिया कि उसकी बहन 16 साल की है। आरोपी राजगीर का काम करता है। गांव में काम कर रहा था इस दौरान उक्त आरोपी ने उसकी बहन को बहला फुसलाकर लेकर फरार हो गया। उसकी बहन साथ में कुछ नगदी व जेवरात भी ले गई थी। थाना महुली में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ़ने कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसको बहला फुसलाकर नौ दिसंबर 2024 को मुंबई ले गया। शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाया। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी इंद्रेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।