संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
किशोरी की मां का आरोप है कि 20 सितंबर 2024 को रात 12 बजे कमरे में सोई थी। आरोपी वीरेंद्र ऊर्फ झीनक उसके कमरे में घुस आया। जबरदस्ती बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। गले पर चाकू रखकर धमकाया। किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया और कहा कि वह निर्दोष है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी पर किशोरी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने धनघटा क्षेत्र के रहने वाले आरोपी वीरेंद्र ऊर्फ झीनक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।