संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी मोहित पाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
किशोरी के पिता ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दिया कि आरोपी मोहित पाल अपनी बहन के यहां रहता था और बराबर उनके घर आया जाया करता था। 27 जुलाई को सुबह लगभग आठ बजे शादी का झांसा देकर बुरा काम करने की नीयत से भगा ले गया। दो अगस्त को सुबह नौ बजे के करीब आरोपी उसकी लड़की को घाघरा के पास सिवान में छोड़ कर भाग गया। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी ने विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया। कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने के बाद महुली क्षेत्र के आरोपी मोहित पाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।