संतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के ने बुधवार को वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थ एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वह अपने व्यस्क बच्चों अथवा से संबंधित भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आश्रम के मैनेजर को शुद्ध तथा स्वच्छ नाश्ता, भोजन, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था हर हाल में करने का निर्देश दिया। जिससे समस्त वृद्धजन अपने अधिकारों से वंचित न रहे।