संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सह आरोपी के साथ मिलकर किशोरी से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
थाना मेंहदावल अंतर्गत ग्राम की रहने वाली पीड़िता ने थाना मेंहदावल में प्रार्थना पत्र किया कि 24 जुलाई 2024 को वह नित्य क्रिया के लिए घर से थोड़ी दूर गई थी। नशे की हालत में रास्ते में आरोपी उसका मुंह दबा कर एक खाली स्थान पर ले गया जहां पर आरोपी ने दुष्कर्म किया। अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। थाना मेंहदावल में केस दर्ज हुआ। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
आरोपी ने कोर्ट में अपना जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया और कहा कि वह बेकसूर है। विरोधियों के उकसाने में आकर उसके विरुद्ध कार्य किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद मेंहदावल क्षेत्र के आरोपी रविंद्र की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।