संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए साबिर अली की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को आरोपी साबिर ने बहला-फुसलाकर 9 मई को भगा ले गया। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और कहा कि वह बेकसूर हैं उसने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र सिंह ने थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम के आरोपी साबिर अली की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।