संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के मामले में आरोपी रवि चौधरी की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थनापत्र दिया कि 20 मार्च 2026 को शाम 6:00 बजे आरोपी उसकी लड़की को दरवाजे से खींचकर घर के बगल वाले मकान में ले गया और उसका यौन शोषण किया और उसे वहीं छोड़ दिया। एक घंटे बाद जब उसकी बेटी वापस आई तो उसने मां को सारी बात बताई। मां ने थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी रवि चौधरी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।