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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

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संकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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वादी मुकदमा उमेश कुमार पुत्र पूर्णमासी प्रजापति ग्राम बेलवनवा थाना मेंहदावल द्वारा 21 सितंबर 2019 को अभियुक्त हरिप्रसाद पुत्र शिवपूजन ग्राम नई बाजार थाना मेंहदावल के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचक उपनिरीक्षक रविंद्र प्रताप द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के आधार पर दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। संवाद
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