- 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी पर आयुध अधिनियम के मामले में एक आरोपी को छह माह 15 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद सात मार्च को न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम निवासी मोहल्ला तेलीटोला को दोषसिद्धि के आधार पर छह माह 15 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।