संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपी फतेह मोहम्मद की अग्रिम जमानत सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
पीड़ित युवती ने 2 जुलाई 2026 को थाना बेलहर कला में प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि आरोपी 11 मई को पहले फुसलाकर उसको अपने घर ले गया और कहा कि वह निकाह कर लेगा। उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा। पीड़ित युवती ने निकाह की बात कही तो उसे मारपीट कर घर से उसे निकाल दिया और 30 जून 2026 को छत से धकेलने की कोशिश की। तहरीर पर थाना बेलहर कला में रिपोर्ट दर्ज हुआ था। आरोपी ने सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने तथा अपराध की प्रवृत्ति गंभीर पाए जाने के कारण थाना बेलहर कला अंतर्गत निवासी आरोपी फतेह मोहम्मद की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। संवाद