संतकबीरनगर। गांधीनगर में जहर देकर युवक की हत्या के आरोप में पत्नी, गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र निवासी साले और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। सीजेएम चेतना त्यागी की अदालत ने आरोपी पत्नी के बेलीपार और सिकरीगंज क्षेत्र के रहने वाले दो बहनोई पर भी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
शहर केे गांधीनगर की पीड़िता सीता देवी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके लड़के लकी की शादी 29 अप्रैल 2025 को हुई थी। आरोप लगाया कि बहू के घर आने के बाद उसका बहनोई मृत्युंजय उसके घर आया। लकी गुप्ता ने अपनी पत्नी तथा उसके बहनोई को एक साथ देख लिया।
पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। बहू तथा उसके बहनोई ने लकी गुप्ता को भला बुरा कहा। 10 अक्तूबर 2025 को बहू और उसके बहनोई ने लकी गुप्ता को जहरीला पदार्थ खिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर लकी बेटे को पहले जिला चिकित्सालय और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहां लकी गुप्ता की मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बहू और रामस्वरूप ने कहा कि 50,000 देकर बिना पुलिस में शिकायत के मामला रफा-दफा कर दो नहीं, तो तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे।
सीता देवी ने थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करने की बात कही। कार्रवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सुनवाई के उपरांत मृतक की पत्नी, साला अभिषेक, ससुर ओम लाल निवासीगण शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर तथा बहनोई मृत्युंजय निवासी गजपुर थाना बेलीपार और रामस्वरूप निवासी भैंसा बाजार थाना सिकरीगंज गोरखपुर के विरुद्ध थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।