नगर पंचायत है सर बाजार धनघटा के वार्ड नंबर 9 अहरा में प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक
धनघटा। नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा के वार्ड नंबर नौ में कूड़ा घर बनाए जाने के विरोध में पिछले दिनों सभासदों का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम को ज्ञापन सौंपा था। जिसमे मांग की गई थी कि बस्ती के निकट कूड़ा घर का निर्माण नियम विरुद्ध है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एडीएम को सौंपी। बुधवार को मौके पर पहुंच कर एडीएम ने यथा स्थित का जायजा लिया।
सभासदों ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि घनी आबादी व कृषि योग्य जमीन पर कूड़ा घर निर्माण किया जाना नियम विरुद्ध है। निर्माण स्थल पर मौजूद सभासद शिव कुमार सिंह, अवधेश कसौधन, जयप्रकाश त्रिपाठी, मौजीलाल, कृष्ण मुरारी, सरोज, राबिया खातून, प्रेम नारायण आदि सभासदों ने एडीएम को बताया कि नियमानुसार आबादी से 200 मीटर की दूरी पर कचरा निस्तारण केंद्र का निर्माण होना चाहिए। लेकिन नियम को ताक पर रखकर कूड़ा घर को आबादी के नजदीक बनाया जा रहा है।
कहा कि इससे सैकड़ों की आबादी पर स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल असर पड़ेगा। लोगों ने कहा कि कूड़ा घर निर्माण के लिए किसी ऐसे स्थान को चिह्नित किया जाए जो आबादी से दूर स्थित हो। एडीएम जयप्रकाश ने सभासदों को बताया कि डीएम के निर्देश पर जांच की जा रही है। शीघ्र इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम धनघटा अरुण कुमार व ईओ उमेश कुमार भी मौके पर मौजूद थे।त