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Sant Kabir Nagar News: गेहूं निकालने वाली परखी से हत्या करने का आरोप, जमानत निरस्त

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने गेहूं निकालने वाली परखी से हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए रामदास गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। जंगल दशहर निवासी मंजू देवी पत्नी दिवंगत राजू ने थाना बेलहर कला में प्रार्थनापत्र दिया कि 15 सितंबर 2026 को समय करीब 7:30 बजे आपसी रंजिश को लेकर उसी के गांव का आरोपी रामदास गुप्ता धारदार चाकू से पेट में कई जगह वार कर दिया।
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मौके पर उसके पति राजू को गंभीर चोट लगी, जिसे उपचार के लिए सीएचसी मेंहदावल भेजा गया। जहां इलाज के उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत पर बहस के दौरान मृतक पर गेहूं निकालने वाले नुकीली एवं धारदार परखी से वार करके तीन चोटें मारीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आला ए कत्ल की बरामदगी के साक्ष्य होने का आरोप होने पर थाना बेलहर कला अंतर्गत ग्राम जंगल दशहर निवासी आरोपी रामदास गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी।
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